गुड़गांव, दिसम्बर 18 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। शहर के चर्चित ओम स्वीट्स फायरिंग मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सौरभ गुप्ता ने सुनवाई की। अदालत ने आशु उर्फ हुक्का निवासी जाट शाहपुर और संजीत निवासी कनोंदा, झज्जर को दोषी करार दिया। दोनों को दस-दस साल की सजा सुनाई। एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया। सेक्टर-46 स्थित ओम स्वीट्स के मैनेजर राम सिंह ने पुलिस को बताया था कि 16 अक्तूबर 2018 की शाम करीब सात बजे तीन युवक दुकान के अंदर आए।मालिक के बारे में पूछने लगे। आरोपियों ने मैनेजर को एक पर्ची थमाई, जिस पर थाईलैंड का एक मोबाइल नंबर लिखा था। पर्ची देते ही हमलावरों ने रेस्टोरेंट के अंदर अंधाधुंध आठ से दस राउंड फायरिंग की। जाते-जाते धमकी दी, यह पर्ची अपने सेठ तक पहुंचा देना, वरना जान से मार देंगे। गैंगस्टर कौशल समेत नौ आरोपी बरी...