नई दिल्ली, नवम्बर 14 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली सरकार ने कारोबार की परेशानियों को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार के श्रम मंत्रालय ने दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 (धारा 5) के अंतर्गत होने वाले पंजीकरण के नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। पहले प्रत्येक 21 वर्ष में दुकानदार को अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होता था। श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल, सुगम और अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त बनाने के लिए यह कदम उठाया है। कपिल मिश्रा ने कहा कि इस फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रक्रियाओं के सरल होने से दिल्ली का व्यापारिक वातावरण और अधिक उद्यमी-अनुकूल बनेगा। यह निर्णय पंजीकरण प्रक्रिया को एक बार पंजीकरण मॉडल की ओर ले जाएगा। श्रमिकों एवं महिलाओं के हि...