नई दिल्ली, नवम्बर 14 -- ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा निर्णय Delhi Shops and Establishments Act, 1954 में दिल्ली सरकार ने किया बदलाव -21 वर्ष के अन्तराल पर होने वाले पंजीकरण के नवीनीकरण की अनिवार्यता हुई समाप्त नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता दिल्ली सरकार ने व्यापार करने में आसानी के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत दिल्ली सरकार के श्रम मंत्रालय ने दिल्ली दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 (धारा 5) के अंतर्गत होने वाले पंजीकरण के नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। पहले प्रत्येक 21 वर्ष में दुकानदार को अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होता था। श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल, सुगम और अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त बनाने के लिए यह कदम उठाया है। इस मह्त्वपूर्ण न...