संतकबीरनगर, अक्टूबर 31 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में सौन्दर्य प्रसाधन की दुकान चलाने वाली महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत अर्जी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया। आरोपी अरबाज पर महिला का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। मामला कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव का है । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवस्तव ने बताया कि पीड़िता कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। उसकी कांटे क्षेत्र में सौन्दर्य प्रसाधन की दुकान है। पति कपड़ा फेरी का काम करते हैं। आरोपी अरबाज ग्राम रायपुर छपिया उर्फ ठोका कोतवाली खलीलाबाद सामान लेने के लिए दुकान पर आता था और उस पर बुरी नजर रखने लगा। शौच के लिए बा...