रामपुर, जुलाई 29 -- टांडा। रामपुर मार्ग स्थित तहसील के बराबर की सात दुकानों को खाली करने के लिए दुकान स्वामियों को 27 मई को पंद्रह दिन की अवधि का वाला नोटिस दिया था। जिसे हाईकोर्ट ने नोटिस को निरस्त कर अवैध ठहराते हुए रद्द करते हुए दुकानदारों को राहत दे दी है। रामपुर मार्ग स्थित तहसील के बराबर में मुख्य द्वार की पश्चिम दिशा में निर्मित सात दुकानों को खाली करने के खाली करने के लिए दुकानदारों को 27 मई को जारी नोटिस में हवाला दिया गया था कि दुकानदार पंद्रह दिन में ग्यारह जून तक दुकानें स्वयं खाली कर दें। परेशान दुकानदारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का सहारा लिया है। जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं एवं राज्य सरकार तथा नगर पालिका परिषद की और से पेश अधिवक्ताओं को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया कि केवल नोटिस देकर कब्जा हटवाना कानून सम्मत नहीं है। इसलिए...
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