वाराणसी, मई 9 -- वाराणसी। नगर निगम प्रशासन के अनुसार उच्च न्यायालय ने बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्पलेक्स मामले में दुकानदारों को 10 दिनों में किराया जमा करने का आदेश दिया है। पिछले दिनों नगर निगम की कार्यवाही के बाद शॉपिंग कॉम्पलेक्स के दुकानदारों ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार यदि निर्धारित अवधि में दुकानदारों ने किराया जमा नहीं किया तो नगर निगम कोई भी वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम ने प्रावधानों के उलट किराये में बढ़ोतरी की है। जबकि नगर निगम प्रशासन का कहना है कि मिनी सदन के फैसले के अनुसार ये बढ़ोतरी की गई है। नगर निगम प्रशासन के अनुसार मई 2024 और दिसम्बर 2024 में दुकानदारों को नोटिस दी गई थी। जनवरी 2025 में सभी दुकानों पर क्यूआ...