नई दिल्ली, अप्रैल 26 -- - पाकिस्तानी महिला ने भारत में दीर्घकालिक वीजा के लिए दायर की थी याचिका नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को एक पाकिस्तानी महिला की भारत में दीर्घकालिक वीजा के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। बता दें कि महिला शीना नाज एक भारतीय नागरिक से विवाहित है। उन्होंने 23 अप्रैल को दीर्घकालिक वीजा के लिए आवेदन किया था। शनिवार को विशेष सुनवाई में न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि चूंकि आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण लिया गया है, इसलिए विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3(1) के तहत जारी किए गए आदेश को किसी न्यायिक समीक्षा की जरूरत नहीं है। ---- आतंकी हमले के बाद जारी किया था आदेश पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को न...