चम्पावत, अक्टूबर 9 -- चम्पावत दीपावली पर आतिशबाजी की बिक्री के लिए विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके लिए डीएम मनीष कुमार ने सभी एसडीएम को अधिकृत किया है। विस्फोटक नियमावली 2008 के तहत जनपद के समस्त एसडीएम को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में अस्थायी आतिशबाजी विक्रय अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अधिकृत किया है। आतिशबाजी विक्रय लाइसेंस केवल दीपावली पर्व की अवधि के लिए ही जारी किए जाएंगे। डीएम ने बताया कि लाइसेंस निर्गमन से पूर्व सुरक्षा मानकों, स्थल चयन, अग्निशमन प्रबंध, यातायात, नसुरक्षा संबंधी सभी बिंदुओं की गहन जांच की जाएगी। पटाखों की बिक्री केवल अधिकृत विक्रेता ही कर सकेंगे। --
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