बागपत, अक्टूबर 2 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खेकड़ा के दीपक हत्याकांड के दो आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस हत्याकांड़ में शामिल कई हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। खेकड़ा के मोहल्ला अहिरान निवासी विरेंद्र ने 21 जून 2025 को बड़ौत जीआरपी थाने में अपने जीजा दीपक की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि 20 जून को वह अपने जीजा दीपक और अन्य के साथ दिल्ली से ट्रेन में वापस लौट रहा था। फखरपुर रेलवे हाल्ट के पास पहुंचते ही कुछ युवकों ने उसके जीजा दीपक यादव पर हमला कर दिया। सिर पर नुकीले हथियार से वार होने से दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी भी पिटाई की। अस्पताल में चिकित्सकों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने संजीव उर्फ पोनू, राहुल उर्फ बाबा और विशाल निवासी बसी, दिव्यांशु निवासी नि...