रांची, सितम्बर 19 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत से भाजपा नेता दीपक प्रकाश को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। दुमका सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दीपक प्रकाश की ओर से याचिका दाखिल कर प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की गई थी। बता दें कि दुमका और बेरमो उपचुनाव में दीपक प्रकाश ने बयान दिया था कि उपचुनाव समाप्त होने के बाद राज्य सरकार अपने कुकर्म और अंतर विरोध के चलते गिर जाएगी। इसके खिलाफ दुमका के कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्याम किशोर सिंह ने थाना में आवेदन दिया था। जिसमें कहा गया था कि दीपक प्रकाश का बयान लोकतंत्र की हत्या है, जो देशद्रोह है।

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