कोडरमा, नवम्बर 25 -- कोडरमा हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार चौधरी की अदालत ने दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी फारुख़ अंसारी (24 वर्ष), पिता स्वर्गीय निजामुद्दीन अंसारी, निवासी मरकच्चो को दोषी करार देते हुए मंगलवार को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला वर्ष 2023 का है, जिसमें पीड़िता के पिता ने मरकच्चो थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने पैरवी की और नौ गवाहों का परीक्षण कराया। अपराध की गंभीरता को रेखांकित करते हुए अभियोजन पक्ष ने न्यायालय से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की...