गाज़ियाबाद, दिसम्बर 6 -- गाजियाबाद। दिव्यांगजन शादी विवाह योजना में आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन 30 दिसंबर तक किए जाने हैं। योजना में सरकार की ओर से युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार, युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार और दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। जिला दिव्यांगजन अधिकारी अंशुल चौहान ने बताया कि योजना में उत्तर प्रदेश के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। शादी के समय वधू की न्यूनतम आयु 18 तो वर की 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आधार, आय, जाति प्रमाणपत्र के साथ बैंक खाते की पासबुक होना अनिवार्य है। विभाग में आकर या ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग कैंप लगाकर आवेदन करा रहा है।
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