पीलीभीत, मई 9 -- पीलीभीत, संवाददाता। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में से वर के दिव्यांग होने की दशा में 15000 रुपये, वधू के दिव्यांग होने पर 20000 रुपये और वर-वधू दोनों के दिव्यांग होने पर 35000 रुपये की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। ऐसे दम्पत्ति जिनमें वर की आयु 21 वर्ष से कम व 45 वर्ष से अधिक न हो और वधू की आयु 18 वर्ष से कम व 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति का विवाह एक अप्रैल 2024 से पूर्व न हुआ हो। जनपद के निवासी हो। दम्पत्ति में कोई भी आयकर दाता न हों एवं दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। ऐसे दिव्यांग लाभार्थी अपने नवीनतम संयुक्त फोटोग्राफ, आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाणपत्र व शादी के कार्य के द्वारा योजना की वि...
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