मऊ, नवम्बर 28 -- मऊ, संवाददाता। गूंगी बहरी (दिव्यांग) लड़की के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के एक आरोपित की जमानत अर्जी शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर बालमुकुंद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का रहा। मामले की प्राथमिकी हलधरपुर थाने में पीड़िता की बहन ने 11 नवम्बर 2025 को दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में वादिनी पीड़िता की बहन ने आरोप लगाया था कि 10 नवम्बर की रात्रि में उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ के साथ जबरदस्ती दुराचार किया गया था। मामले में अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने जमानत का विरोध किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर बालमुकुंद ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी अरविंद की जमानत अर्जी नामंजूर कर दिया।

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