हल्द्वानी, अक्टूबर 31 -- नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने 95 प्रतिशत दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी भीमताल निवासी अजय कुमार आर्य को 12 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को तत्काल न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामला भीमताल पुलिस क्षेत्र में 2024 दर्ज हुआ था। 35 वर्षीय शारीरिक रूप से अक्षम (95फीसदी दिव्यांग) महिला के साथ आरोपी अजय कुमार आर्य ने अकेले होने का फायदा उठाते हुए कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता के गर्भवती होने पर जब मामला सामने आया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। दुष्कर्म पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया। डीएनए रिपोर्ट में बच्ची का जैविक पिता अजय कुमार नहीं पाया गया। इसके बावजूद अदाल...
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