हजारीबाग, दिसम्बर 2 -- हजारीबाग हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर जरूरतमंद लोगों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता हैं। इसके बाद उन्हें गठित मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना पड़ता है। बोर्ड द्वारा जांच करने के बाद दिव्यांगता का प्रतिशत तय किया जाता है। इसके आधार पर दिव्यांगों को प्रमाण पत्र दिया जाता है। दिव्यांगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जरूरी है। इसके बिना उन्हें न तो पेंशन का लाभ मिल पाता है और न ही अन्य योजनाओं का लाभ ही मिलता है। हालांकि ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था से कई दिव्यांग परेशान है। उन्हें अपनी जेब से राशि खर्च कर आवेदन करना पड़ता है। दिव्यांगों के परिजन प्रमाण पत्र के लिए सदर अस्पताल या संबंधित सक्षम पदाधिकारी के पास भाग दौड़ करते हैं। हजारीबाग के सदर अस्पताल में दि...