बागपत, दिसम्बर 7 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बोढ़ा गांव के दिव्यांग युवक पर हमला करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस प्रकरण में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बोढ़ा गांव निवासी अंगूरी देवी ने चार नवंबर 2025 को छपरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसका दिव्यांग बेटा प्रमोद कुमार तीन नवंबर की शाम के समय खेत से घर वापस लौट रहा था। रास्ते में नीरज, अमरीश, साहब सिंह, भोपाल और संदीप ने पुरानी रंजिश में प्रमोद को रास्ते में रोककर हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने वहां आकर प्रमोद को बचाया, तो हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। इसमें वांछित चल रहे नीरज ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दी।

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