कुशीनगर, नवम्बर 16 -- कुशीनगर। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दिव्यांग दंपत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के तहत युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार, युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार तथा दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में 35 हजार की धनराशि प्रदान की जायेगी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभय पाण्डेय ने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए शादी की तिथि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 के बीच होनी चाहिये। इसके साथ ही युवक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो। दोनों में से कोई भी आयकर दाता न हो और दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। दंपत्ति उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों या कम से कम पांच वर्षों से राज्य में निवास ...