नई दिल्ली, दिसम्बर 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को बुधवार को निर्देश दिया कि वह परीक्षाओं की अधिसूचना में ऐसा प्रावधान शामिल करे जिससे पात्र अभ्यर्थी परीक्षा से कम से कम सात दिन पहले तक लेखक बदलने का अनुरोध कर सकें। इसके अलावा अदालत ने यूपीएससी को दो माह में एक व्यापक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को भी कहा। हलफनामें में आयोग द्वारा आयोजित परीक्षााओं में दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए 'स्क्रीन-रीडर सॉफ्टवेयर' के उपयोग संबंध प्रस्तावित कार्य योजना, समय-सीमा और तौर तरीकों का विवरण हो। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि दिव्यांगजन को दिए गए अधिकार किसी दया या कृपा का काम नहीं हैं, बल्कि समानता, गरिमा और भेदभावरहित व्यवहार के संवैधानिक वादे की अभिव्यक्ति हैं। शीर्ष अदालत ने दिव्यांगजन के अधिक...