रांची, जनवरी 8 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड सिविल सर्विस संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (11-13) में दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने विकास साव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया कि वह दृष्टिबाधित (नेत्रहीन) है। उन्हें दिव्यांग आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था। आरक्षण का कोटा रिक्त रहने के बावजूद उन्हें इसका लाभ नहीं दिया गया, जिसके कारण उनका अंतिम चयन नहीं हो सका। यह न केवल गलत है, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों के भी विरुद्ध है। इसलिए आयोग को निर्देश दिया जाए कि प्रार्थी का चयन अंतिम रूप से किया जाए। वहीं, आयोग की ओ...