बगहा, सितम्बर 27 -- बेतिया, विधि संवाददाता। पूर्व दुश्मनी को ले एक दिव्यांग की हत्या करने के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेंदु कुमार ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ हीं बीस हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सजायाफ्ता चनपटिया थाना क्षेत्र के गीधा गांव का रहने वाला अवध किशोर महतो उर्फ मंजय है। अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि घटना 19 अगस्त वर्ष 2023 की है। घटना तिथि की संध्या पैर से विकलांग नगीना महतो अपने ट्राई साइकिल से गांव में घूमने निकला था, जो रात तक वह घर वापस नहीं आया। घर वाले उसकी खोजबीन करने लगे। खोजबीन के क्रम में पता चला कि ग्रामीण अवध किशोर महतो उसे अपने बाइक पर बैठा लेते गया है। दूसरे दिन सुबह ...