धनबाद, मार्च 18 -- धनबाद, प्रतिनिधि मूक बधिर दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में सोमवार को कोर्ट ने 60 वर्षीय टुंडी महाराजगंज निवासी अमृत पाल को दोषी ठहराया। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अमृत पाल को दोषी करार देते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 18 मार्च की तिथि तय की। पीड़िता दिव्यांग की मां की शिकायत पर सात नवंबर 2024 को टुंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता की मां बाजार सामान खरीदने गई थी। इसी दौरान अमृत पाल उसके घर में घुस गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस घटनाक्रम में पीड़िता जख्मी हो गई थी। पीड़िता बोल नहीं पाती थी और समझ भी नहीं पाती थी, इसलिए उसने इशारों में ही कोर्ट में अपना बयान दिया था। साक्ष्य के वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद आरोपी की ...