नई दिल्ली, मार्च 22 -- -हाईकोर्ट ने सड़क मंत्रालय से चार सप्ताह के अंदर मांगा हलफनामा नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिव्यांगों के अनुकूल टैक्सी ऐप सुनिश्चित करने की व्यवस्था के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इस पहलू पर चार सप्ताह के अंदर हलफनामा दायर करने का अंतिम अवसर दिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अदालत ने कहा कि ऐसा न होने पर राजमार्ग मंत्रालय के संबंधित संयुक्त सचिव अगली सुनवाई 13 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहेंगे। मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो ने भी अदालत को आश्वासन दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे कि उसका एप्लिकेशन दिव्यांगों के अनुकूल ...
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