बाराबंकी, जनवरी 27 -- बाराबंकी। दुकान संचालन के लिए न्यूनतम पांच वर्ष के लिए किराये पर लिए जाने या गुमटी, हाथ ठेला खरीदने के लिए दिव्यांग पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 10 हजार की धनराशि मिलेगी। इसके लिए दिव्यांग आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

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