उन्नाव, मई 3 -- उन्नाव। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन के लिए शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार और युवती के दिव्यांग होने 20 हजर रुपए की धनराशि दी जाएगी। युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि तय है। पात्रता शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 फीसदी या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/प्रभारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ज्योति त...