पीलीभीत, अप्रैल 27 -- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित दुकान निर्माण संचालन योजनान्तर्गत दिव्यांग को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगा। दुकान निर्माण के लिए 20 हजार और दुकान संचालन के लिए 10 हजार रुपये की धनराशि का ऋण दिया जाएगा। जिला दिव्यांग जन सशक्तीकरण अधिकारी आत्मदेव शर्मा ने बताया कि दुकान निर्माण के लिए 15 हजार रुपये की धनराशि ऋण के रूप में एवं पांच हजार की धनराशि अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है। दुकान संचालन के लिए 7500 रुपये की धनराशि ऋण के रूप में और 2500 रुपये की धनराशि अनुदान में दी जाएगी। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक न हो। आवेदक की शासन द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा की आय सीमा से दुगने से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीएमओ स्तर से निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र (यूडीआईडी) में दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधि...