बलिया, फरवरी 22 -- बलिया। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजन कुमार ने बताया है कि विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी- विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार व युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार तथा युवक- युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार धनराशि निर्धारित है। जिसमें शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो दम्पति में कोई आयकरदाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत से कम न हो, ऐसे दिव्यांग दम्पति जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुआ हो, विवाह से सम्बन्धित अन्य अभिलेखों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर योजना का ला...