शामली, मई 1 -- ज़िला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल चौहान ने बताया कि दिव्यांगजनों को दुकान निर्माण के लिए बीस हज़ार रुपये जबकि दुकान संचालन अथवा खोखा, गुमटी, हाथ ठेला क्रय के लिए दस हज़ार रुपये का लोन प्रदान किया जाएगा। यह लोन चार परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से व 25 प्रतिशत सब्सिडी के साथ दिया जायेगा। जिसके लिए पात्रता दिव्यांग की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो। दिव्यांग प्रतिशतता 40 प्रतिशत से कम न हो। दिव्यांग के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 92 हजार रुपये व शहरी क्षेत्र में 1लाख 12 हजार रुपये से अधिक न हो। दिव्यांग उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो। दिव्यांग पर किसी बैंक का देय न हो, न ही उस पर कोई आपराधिक या आर्थिक वाद न हो। दुकान निर्माण के लिए 110 वर्ग फ़ीट जमीन की रजिस्टर्स्ड जमींन हो। दिव्यांग का आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमा...