नई दिल्ली, जुलाई 23 -- राजस्थान हाईकोर्ट ने एक प्रमुख कोचिंग संस्थान के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ अजमेर की एक अदालत में चल रहे मानहानि मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने 'दृष्टि आईएएस' के संस्थापक दिव्यकीर्ति की याचिका पर कार्यवाही पर रोक लगाई है। दिव्यकीर्ति ने अजमेर की अदालत द्वारा उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। दरअसल, पूरा मामला एक वीडियो से संबंधित है जिसमें दिव्यकीर्ति ने कथित तौर पर न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका के कामकाज के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। मामला तब सामने आया जब एक वकील ने अजमेर की स्थानीय अदालत में याचिका दायर की। स्थानीय अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लिया और उन्हें 22 जुलाई को तलब किया। हालांकि, उन्होंने व्यक्ति...