नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाइड निर्माताओं को दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखे (ग्रीन फायरक्रेकर्स) बनाने की अनुमति दे दी। हालांकि उसने एक शर्त भी लगा दी। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को हितधारकों के साथ मिलकर 8 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध का समाधान पेश करने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के सर्टिफाइड निर्माताओं को हरित पटाखे बनाने की अनुमति दे दी। हालंकि, क्षेत्र में उनकी बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि केवल राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) द्वारा अधिकृत कंपनियों को ही हरित पटाखे बनाने की अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हितधारकों के साथ मिलकर काम करने को कहा। सा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.