नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की छूट होगी। यह छूट 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए दी गई है। दिल्ली सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख करते हुए ग्रीन पटाखों के लिए मंजूरी की मांग की थी। सरकार ने इसे आस्था का विषय बताया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रा की पीठ ने यह अहम फैसला दिया है। आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल उन ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की मंजूरी होगी जिन्हें नेशनल इन्वॉयरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (PESO) की ओर से प्रमाणित कराया गया है। अदालत ने कहा कि ग्रीन पटाखों को म...