नई दिल्ली। एएनआई, अप्रैल 8 -- दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मानहानि मामले में साकेत कोर्ट ने आज सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को डबल राहत दी है। कोर्ट ने मेधा पाटकर पर लगाए गए जुर्माने की राशि 10 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मेधा पाटकर की उम्र को देखते हुए उन्हें एक साल के लिए प्रोबेशन पर रखा जाएगा। बता दें कि, इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए पांच महीने कैद की सजा सुनाई थी। मेधा पाटकर ने सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। साकेत कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को एक साल के अच्छे आचरण की शर्त के साथ प्रोबेशन पर रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उनकी उम्र, पहले कोई दोष सिद्ध न होने और उनके द्वारा किए गए अपराध को देखते हुए उन्हें यह राहत दी ...