नई दिल्ली, जून 28 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को मंगोलपुरी इलाके में एक मस्जिद के आसपास किए गए तोड़फोड़ के मामले में नोटिस जारी किया है। नगर निगम से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। कोर्ट इस संबंध में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार (25 जून) को दिल्ली नगर निगम को मंगोलपुरी इलाके में एक मस्जिद के आसपास हाल ही में किए गए तोड़फोड़ के मद्देनजर दायर अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस रेणु भटनागर ने नगर निगम प्राधिकरण को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। याचिकाकर्ताओं मंगोलपुरी मुहम्मदी जामा मस्जिद और मदरसा अनवारुल उलूम वेलफेयर एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि अदालत के नवंबर 2024 के निर्देश के अनुसार, अतिक्रमण किए गए क्षेत्र का सीमांकन किए बिना ही तोड़फोड...
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