पीटीआई, अक्टूबर 10 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूब चैनलों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स आदि को सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी के नाम, फोटो, समानता या आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने चौधरी की उस याचिका पर राहत दी, जिसमें सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भ्रामक और एआई-जनरेटेड वीडियो शेयर करने और उनके नाम पर झूठे बयान फैलाने का आरोप लगाया गया था। न्यायाधीश ने कहा, लोगों को ऐसा करने के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने कहा- "हम सुधीर चौधरी के नाम, तस्वीर, समानता और आवाज़ के लिए निषेधाज्ञा देंगे।" न्यायाधीश ने चौधरी को आदेश की एक कॉपी उन सोशल मीडिया हैंडल्स को भी देने का निर्देश दिया जिन्हें उन्होंने अपनी याचिका में पक्ष बनाया था। न्यायाधीश ने आदेश देते हुए कहा, 48 घंटों क...