पीटीआई, सितम्बर 29 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण (NOIDA Authority) की एक मांग पर आज रोक लगा दी। प्राधिकरण की ओर से जारी उस मांग पत्र पर रोक लगा दी है, जिसमें DND फ्लाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड से कथित विज्ञापन लाइसेंस शुल्क के रूप में Rs.100 करोड़ की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने अंतरिम रूप से न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (NOIDA) के आउटडोर विज्ञापन विभाग की ओर से जारी किए गए उस पत्र पर रोक लगाई, जिसमें कथित तौर पर याचिकाकर्ता (petitioner) को दिल्ली-नोएडा-दिल्ली (DND) फ्लाईवे पर लगे आउटडोर विज्ञापन हटाने के लिए भी कहा गया था। अदालत ने अपने 25 सितंबर के आदेश में कहा, "प्रथम दृष्टया (Prima facie) ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को विज्ञापन प्रदर्शित करने का अधिकार है और सुविधा का संतुलन ...
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