नई दिल्ली, नवम्बर 18 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हिंसा की साजिश के आरोप में आतंकवाद निरोधक कानून के तहत जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने शीर्ष अदालत से आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि यह हिंसा अचानक नहीं भड़की थी। यह राष्ट्र की संप्रभुता पर एक सुनियोजित, पूर्व नियोजित हमला था। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील दी है। उन्होंने पीठ को बताया कि समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है और यह केवल नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ आंदोलन नहीं था। मेहता ने पीठ से कहा कि यह एक ...