नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- दिल्ली हिंसा की साजिश के आरोप में कई सालों से जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यूएपीए के तहत जेल में बंद खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत से जमानत की मांग की है। हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को पारित फैसले में खालिद के अलावा शरजील इमामल मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि नागरिकों द्वारा प्रदर्शनों की आड़ में 'षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। पिछले सप्ताह मामले में इमाम और गुलफिशा फातिमा ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली पुलिस ने खालिद, इमाम और ...
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