नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता दिल्ली हिंसा की साजिश के आरोप में आतंकवाद निरोधक कानून के तहत कई सालों से जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जेल में बंद खालिद ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2 सितंबर के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत से जमानत की मांग की है। उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को पारित फैसले में दिल्ली हिंसा के साजिश से जुड़े मामले में खालिद के अलावा शरजील इमामल मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि नागरिकों द्वारा प्रदर्शनों की आड़ में 'षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी ज...