नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हिंसा की साजिश के आरोप में आतंकवाद निरोधक कानून के तहत जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने आरोपियों की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिया है, जिसमें जमानत की मांग को खारिज कर दिया गया था। जस्टिस अरविंद कुमार और एन वी अंजारिया की पीठ ने मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 7 अक्टूबर तय कर दी है। मामले की सुनवाई शुरू होते ही, जस्टिस कुमार ने '19 सितंबर को मामले की सुनवाई नहीं किए जाने पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि पिछली तारीख पर इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि उनके साथी जस्टि...