नई दिल्ली, दिसम्बर 3 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हिंसा की साजिश के आरोप में आतंकवाद निरोधक कानून के तहत जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों को अगली सुनवाई तक अपने घर का स्थाई पता बताने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 9 दिसंबर तक स्थगित करते हुए यह निर्देश दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ ने उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। आरोपियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। बुधवार को समय की कमी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने मामल...