नई दिल्ली, अप्रैल 25 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि केस में मेधा पाटकर की सजा पर 20 मई 2025 तक के लिए रोक लगा दी है। उन्हें 25,000 रुपए का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने दिल्ली के मौजूदा उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा दायर मानहानि केस में सजा और दोषसिद्धि को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली के साकेत कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के बाद दिल्ली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पाटकर प्रोबेशन पर रिहा होने की शर्तों 25 हजार रुपए का बॉन्ड और एक लाख रुपए का मुआवजा जमा करने में विफल रहीं। उन्हें पिछले साल मई में पांच मह...
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