नई दिल्ली, फरवरी 24 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ रेप मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया। दोषी व्यक्ति को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह किशोरावस्था में प्यार का मामला था और उनके बीच शारीरिक संबंध सहमति से बने थे। इस मामले में न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने दोषी की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया। आरोपी, 2014 में घटना के समय 19 साल का था और उस पर 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप था।अदालत ने बताई बरी करने की वजह अदालत ने 20 फरवरी को कहा, ''यह बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि घटना के समय अपीलकर्ता (व्यक्ति) की आयु 19 वर्ष थी और अभियोक्ता (लड़की) की आयु लगभग 17 वर्ष थी। इस प्रकार, यह किशोरावस्था में प्यार का मामला था और शारीरिक संबंध सहमति से बने थे। इसलिए, पॉक्सो अधिनियम के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराना न्याय की विकृति होगी।...