नई दिल्ली, जनवरी 15 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को बताया कि अब से हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट लगेगी और यह आधिकारिक कोर्ट सिटिंग डे होगा। इस बारे में उच्च न्यायालय ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी। ऐसा करते हुए अदालत ने अपनी एक पुरानी परंपरा में बदलाव कर दिया, जिसके तहत कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर शनिवार को आमतौर पर छुट्टी ही रहती थी। इस बारे में जारी नोटिस के अनुसार, यह फैसला हाई कोर्ट की फुल कोर्ट ने 22 दिसंबर, 2025 को लिया था। नोटिस में कहा गया है, 'माननीय फुल कोर्ट ने 22 दिसंबर 2025 को हुई अपनी बैठक में यह तय किया कि हर महीने का पहला और तीसरा शनिवार इस कोर्ट के लिए कोर्ट सिटिंग डे होगा।' इससे पहले अब तक हाई कोर्ट में हफ्ते में सिर्फ पांच दिन ही काम होता था, और कोर्ट आमतौर पर शनिवार और रविवार को बंद रहता था। बताया जा ...