नई दिल्ली, जुलाई 1 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड के दोषी संतोष कुमार सिंह की समयपूर्व रिहाई की याचिका को खारिज करने वाले दिल्ली सरकार के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (SRB) के फैसले को पलट दिया है। जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने कहा कि संतोष के व्यवहार में सुधार के कुछ संकेत दिखाई दिए हैं। कोर्ट ने SRB को इस मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने तय की समयसीमा, दिए दिशानिर्देश जस्टिस नरूला ने अपने फैसले में कहा, 'यह एक बड़ा फैसला है। मैंने कुछ दिशानिर्देश भी निर्धारित किए हैं। संतोष कुमार सिंह के मामले में, मुझे उनके व्यवहार में सुधार के कुछ लक्षण दिखे हैं। इसलिए, SRB का फैसला रद्द करते हुए, मैं इसे दोबारा विचार के लिए भेज रहा हूं।' कोर्ट ने इस प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समयसीमा भी तय की है, जिसका पालन SRB को ...