नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, अगस्त 6 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को सातवें वेतनमान के हिसाब से सैलरी देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश का लाभ एमसीडी के करीब ढाई हजार कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को मिलेगा। जस्टिस नवीन चावला एवं जस्टिस मधु जैन की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यदि समान कार्य कर रहे हैं, तो समान वेतन मिलना चाहिए। यह निर्णय समान कार्य के लिए समान वेतन के संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित है। बेंच ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय जगजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य पर भरोसा जताते हुए कहा कि एक ही कार्य करने वाले दो कर्मचारियों को अलग-अलग वेतन देना मानव गरिमा के खिलाफ है। बेंच ने कहा कि यहां भी यही प्रश्न उठता है कि जब निगम के स्कूल में निय...