नई दिल्ली। हिन्दुस्तान, जनवरी 26 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीएसजीएमसी) की चुनावी प्रक्रिया में सुधार में लंबे समय से की जा रही निष्क्रियता पर चिंता जताने वाली याचिका के जवाब में गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय, उपराज्यपाल व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। सरदार गुरमीत सिंह शंटी और सरदार परमजीत सिंह खुराना द्वारा दायर याचिका में दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 द्वारा शासित चुनावी प्रणाली में आवश्यक सुधारों को लागू करने में विफलता के लिए तत्काल जवाबदेही की मांग की गई है। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ताओं के वकील राजेंद्र छाबड़ा की दलीलें सुनने के बाद प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायतों को संबोधित करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 25 ...
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