नई दिल्ली, सितम्बर 16 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या के एक दोषी को बड़ी राहत देते हुए उसे दी गई पैरोल की अवधि को चार सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। अदालत ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि वह भारी बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुई अपनी फसलों और अपने खेतों की सुरक्षा करना चाहता था। अदालत ने कहा कि खेतों की हालत में सुधार के लिए वहां दोषी का रहना बहुत जरूरी है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसके परिवार के सदस्यों का जीवन और उसके बच्चों की शिक्षा गंभीर खतरे में पड़ सकती है। अदालत ने कहा कि उसका मानना ​​है कि दोषी प्रवीण राणा अपनी पैरोल की अवधि बढ़ाने का हकदार है ताकि वह हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित अपनी फसलों की देखभाल कर सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि पैरोल की अवधि को दूसरी पैरोल माना जाना चाहिए और जेल नियमावली के अनुसार इसे ध्यान में रखा जाएगा। हा...