नई दिल्ली, सितम्बर 2 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत जिला एवं सत्र अदालत के जज संजीव कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सत्र अदालत के जज के आचरण के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इसके बाद जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। सत्र न्यायाधीश को दिल्ली न छोड़ने का आदेश दिया गया है। इस बैठक में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आचरण के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा 29 अगस्त को जारी आदेश में संजीव कुमार सिंह को पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना दिल्ली नहीं छोड़ने को कहा गया है। साथ ही, सत्र न्यायाधीश को मामले की कार्यवाही जारी रहने तक साकेत जिला अदालत के प्रधान जिला एव...