नई दिल्ली, जून 23 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी ) के चुने हुए दो सदस्यों, कश्मीर सिंह और मलकियत सिंह के वोटिंग अधिकार बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। यह फैसला परमजीत सिंह सरना और मंजीत सिंह जीके की उस याचिका के खिलाफ आया, जिसमें उन्होंने 25 जून को होने वाले कमेटी के चुनावों में इन सदस्यों के वोटिंग अधिकार छीनने की मांग की थी। अकाल तख्त से शिकायत : डीएसजीएमसी मेंबर रणजीत कौर, सुखविंदर सिंह और अन्य सदस्यों ने अकाल तख्त साहिब को पत्र लिखकर पूर्व प्रधान परमजीत सिंह सरना के खिलाफ शिकायत दी है। शिकायत में दावा है कि सरना ने 22 जून को गुरुद्वारा बंगला साहिब में मीडिया के सामने स्वीकार किया कि 2022 के डीएसजीएमसी चुनावों में उन्होंने सदस्यों को 25-30 लाख रुपये देने का वादा किया थ...
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