नई दिल्ली, मई 20 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर से भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर की ओर से उनके खिलाफ दाखिल किए गए मानहानि के मामले में जवाब देने को कहा। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने 4 फरवरी को राजीव चंद्रशेखर के आपराधिक मानहानि मामले को खारिज करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई रीविजन पिटिशन पर शशि थरूर को नोटिस जारी किया। अदालत का कहना था कि मामले में विचार करने की जरूरत है। राजीव चंद्रशेखर का आरोप है कि शशि थरूर ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर झूठे और अपमानजनक बयान दिए। थरूर ने इन बयानों के जरिए उन्हें बदनाम किया कि भाजपा नेता ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत दी। राजीव चंद्रशेखर के अनुसार, शशि थरूर ने ये आरोप उनकी प्रतिष्ठा को कम करने और पिछले आम चुना...
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